क्रिकेटर यश दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने अपने बयान में भावुक अपील करते हुए कहा है, मैं नफरत नहीं, सिर्फ न्याय मांग रही हूं... मेरी आवाज सुनी जाए।
स्पोर्ट्स न्यूज़: भारतीय क्रिकेटर यश दयाल एक बड़े विवाद में घिर गए हैं, जहां उनके खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण का गंभीर आरोप दर्ज किया गया है। पीड़िता ने यह मामला मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के माध्यम से उजागर किया था और अब पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 69 के तहत नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम क्षेत्र का है।
पीड़िता की गुहार: ‘नफरत नहीं, बस न्याय चाहिए’
इस मामले में पीड़िता का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह कहती हैं, मैं नफरत नहीं, सिर्फ न्याय मांग रही हूं... मेरी आवाज सुनी जाए। जब सिस्टम सच के साथ खड़ा होता है, तब चुप रहने वाली लड़की को भी ताकत मिलती है। इस मार्मिक बयान ने सोशल मीडिया पर जनसमर्थन बटोरना शुरू कर दिया है और कई महिला संगठनों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।
मुकदमे की पृष्ठभूमि: सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती, फिर...
पीड़िता के मुताबिक, वह यश दयाल को नवंबर 2020 से जानती हैं। दोनों की मुलाकात पहले सोशल मीडिया पर हुई और फिर प्रयागराज में व्यक्तिगत स्तर पर। धीरे-धीरे दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। पीड़िता का दावा है कि यश और उनके परिवार ने पांच वर्षों तक उन्हें शादी का झांसा देकर मानसिक और शारीरिक शोषण किया।
उन्होंने पुलिस को बताया कि वे यश के परिवार के साथ कई पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शामिल रहीं, जिसमें 2022 के IPL फाइनल मैच के दौरान वे गुजरात टाइटंस की जीत का जश्न उनके परिवार के साथ मना रही थीं।
ढाई साल में कई लड़कियों से रिश्ते का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि यश दयाल ने पिछले ढाई सालों में कई अन्य लड़कियों से संबंध बनाए, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने यश से शादी की बात को लेकर सवाल उठाया, तो उनके व्यवहार में बदलाव आया और दूरी बढ़ती चली गई। जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो पीड़िता ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी बात साझा की, जिससे मामला सार्वजनिक हो गया।
इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 7 जुलाई को देर रात यश दयाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। यह धारा उन मामलों में लगाई जाती है, जहां यौन संबंध झूठे वादों, खासकर शादी या नौकरी के आश्वासन के तहत बनाए गए हों। यह अपराध गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य माना जाता है। यानी, अगर आरोप साबित होते हैं, तो यश दयाल को 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना भी बेहद कठिन हो जाता है।
क्रिकेट करियर पर संकट के बादल
पुलिस अब पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। अगर पीड़िता मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अपने आरोपों को दोहराती हैं, तो यश दयाल की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। पीड़िता ने बयान में कहा है कि जब उन्हें लगा कि कोई नहीं सुन रहा, तो उन्होंने अपनी लड़ाई ईश्वर और न्याय प्रणाली के भरोसे छोड़ दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य महिला आयोग से न्याय की उम्मीद जताई है।
यश दयाल वर्तमान में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) टीम का हिस्सा हैं और IPL में एक उभरते हुए तेज गेंदबाज के तौर पर उन्हें जाना जाता है। लेकिन यह मामला न केवल उनके निजी जीवन, बल्कि करियर के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।