EPFO ने ऑनलाइन PF क्लेम और ट्रांसफर प्रक्रिया को तेज किया है। अब पार्ट पेमेंट क्लेम 72 घंटे के भीतर सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। बीमारी, पढ़ाई, शादी या घर खरीदने जैसे मामलों में भी ये सुविधा उपलब्ध है। नए नियमों के तहत सदस्य Annexure K ऑनलाइन डाउनलोड कर PF ट्रांसफर और स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
EPF Balance Transfer: EPFO ने कर्मचारियों के PF क्लेम और बैलेंस ट्रांसफर की प्रक्रिया सरल और तेज करने के लिए नई ऑनलाइन सुविधाएँ शुरू की हैं। अब पार्ट पेमेंट क्लेम 3 दिन में बैंक अकाउंट में जमा होंगे, और ऑटो-सेटलमेंट मोड में डिजिटल निपटान होगा। बीमारी, पढ़ाई, शादी या घर खरीदने के लिए किए गए क्लेम भी इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। सदस्य अब Annexure K सीधे Member Portal से डाउनलोड कर PF ट्रांसफर स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी है।
पुराने सिस्टम में होती थी देरी
पहले पीएफ क्लेम का प्रोसेस लंबा और जटिल था। पुराने पीएफ खाते का ट्रांसफर न होना सबसे बड़ी समस्या थी। इस वजह से कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे या पैसे मिलने में देरी होती थी। कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था।
लेकिन अब ईपीएफओ ने ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव किया है। नए सिस्टम के तहत पीएफ क्लेम भरे जाने के 3 दिन के अंदर ही राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ऑटो-सेटलमेंट मोड के तहत किए गए सभी दावे, जिनमें मैनुअल हस्तक्षेप नहीं होता, डिजिटल रूप से 72 घंटों के भीतर निपटाए जाएंगे।
पार्ट पेमेंट के नियम
EPFO की मैनुअल प्रक्रिया (MAP) के पैरा 10.11 में पार्ट पेमेंट के नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार पांच कारणों से पार्ट पेमेंट किया जा सकता है।
- कंपनी डिफॉल्ट हो गई हो।
- फॉर्म 3A न मिलना।
- पुरानी जमा राशि पूरी तरह न मिलना।
- पिछली कंपनी से PF ट्रांसफर न होना।
- कर्मचारी द्वारा पूरी राशि का दावा न करना।
सभी पार्ट पेमेंट मामलों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। हर महीने इनकी समीक्षा होगी। अगर बाद में और राशि उपलब्ध होती है, तो कर्मचारी को नया क्लेम नहीं डालना पड़ेगा। कार्यालय खुद ही बाकी राशि भुगतान करेगा।
PF क्लेम कैसे करें
कर्मचारी अब ईपीएफओ पोर्टल से ऑनलाइन PF क्लेम कर सकते हैं।
- EPFO पोर्टल https://www.epfindia.gov.in पर जाएं।
- अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- ‘Online Services’ में जाकर ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ चुनें।
- आधार और बैंक अकाउंट की जानकारी जांचें।
- क्लेम फॉर्म भरें और कारण दर्ज करें।
- OTP के जरिए फॉर्म सबमिट करें।
सही और अपडेटेड जानकारी देने पर क्लेम जल्दी प्रोसेस होता है। यदि KYC पूरा और बैंक अकाउंट UAN से लिंक है, तो पैसा 72 घंटे में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
PF ट्रांसफर में नया बदलाव
18 सितंबर को श्रम मंत्रालय ने नए PF नियमों की जानकारी दी। अब सदस्य Transfer Certificate यानी Annexure K सीधे Member Portal से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। पहले यह केवल PF ऑफिसों के बीच साझा होता था।
Annexure K में कर्मचारी की जानकारी, PF बैलेंस ब्याज सहित, पूरी सर्विस हिस्ट्री, जॉब डिटेल और EPF सदस्य के जॉइनिंग व एग्ज़िट डेट्स शामिल होती हैं। नए नियम के तहत अब कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर एप्लिकेशन की स्टेटस भी ट्रैक कर सकेंगे। इससे उन्हें पता रहेगा कि उनका PF बैलेंस और सर्विस पीरियड सही तरीके से नए PF अकाउंट में अपडेट हो गया है।
सुविधाओं से बढ़ी पारदर्शिता
नए सिस्टम से कर्मचारियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ी है। अब सभी जरूरी सेवाएं और PF खाता जानकारी एक ही लॉगिन से उपलब्ध हैं। क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया तेज होने से कर्मचारियों को आर्थिक मदद जल्दी मिलती है।
ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑटो-सेटलमेंट और पार्ट पेमेंट के नियमों से अब PF क्लेम प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है। कर्मचारियों को अब लंबी प्रक्रिया और देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।