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ITR वेरिफिकेशन को नजरअंदाज किया तो क्या होगा? जानिए पूरी प्रक्रिया

ITR वेरिफिकेशन को नजरअंदाज किया तो क्या होगा? जानिए पूरी प्रक्रिया

डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदमों के साथ इनकम टैक्स से जुड़ी कई प्रक्रियाएं अब पहले से कहीं आसान हो गई हैं। टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो जरूरी है ही, लेकिन उसके बाद एक और अहम स्टेप है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह है ई-वेरिफिकेशन। अगर आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन 30 दिनों के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन नहीं किया, तो वह रिटर्न विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं होगा।

पहले जहां रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए 120 दिन का वक्त मिलता था, वहीं अब इसे घटाकर सिर्फ 30 दिन कर दिया गया है। यह नियम 1 अगस्त 2022 से लागू है। यानी आपको अपना ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरिफाई करना जरूरी है।

ई-वेरिफिकेशन क्या है?

ई-वेरिफिकेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, वह प्रक्रिया है जिसके जरिए टैक्सपेयर्स ऑनलाइन तरीके से अपने फाइल किए गए रिटर्न की पुष्टि करते हैं। इसमें किसी भी दस्तावेज को पोस्ट करने या फिजिकली जमा करने की जरूरत नहीं होती। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है और महज कुछ मिनटों में पूरी की जा सकती है।

इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें समय की बचत होती है और कोई झंझट भी नहीं होता। टैक्सपेयर्स को बस यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID हो, जो आधार और पैन कार्ड से लिंक हो।

ई-वेरिफिकेशन के लिए जरूरी बातें

  • रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन जरूरी है
  • बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न अमान्य माना जाएगा
  • प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है
  • किसी भी दस्तावेज की हार्डकॉपी भेजने की जरूरत नहीं है
  • वेरिफिकेशन पूरा होते ही ट्रांजैक्शन ID मिलती है

ई-वेरिफिकेशन के तरीके: कई विकल्प, आसान प्रक्रिया

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-वेरिफिकेशन के लिए टैक्सपेयर्स को कई विकल्प दिए हैं ताकि सभी लोग अपनी सुविधा के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर सकें।

आधार OTP के जरिए ई-वेरिफिकेशन

यह तरीका सबसे आम और आसान माना जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आपका आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक हो और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू हो।

  • इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें
  • ‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ विकल्प चुनें
  • आधार OTP को विकल्प के रूप में चुनें
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करें
  • OTP डालते ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा

नेट बैंकिंग के जरिए वेरिफिकेशन

अगर आपका बैंक खाता उस बैंक से है जो इनकम टैक्स पोर्टल के साथ नेट बैंकिंग सुविधा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो आप इस तरीके से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं।

  • अपने बैंक की नेट बैंकिंग वेबसाइट पर लॉगिन करें
  • ‘इनकम टैक्स ई-फाइलिंग’ सेक्शन पर जाएं
  • वहां से डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल पर पहुंचें
  • ‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ ऑप्शन चुनें
  • निर्देशों का पालन करें और वेरिफिकेशन पूरा करें

EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए

यह तरीका भी बहुत आसान है और इसके लिए आपको कोई ऐप या नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है।

  • EVC एक कोड होता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भेजा जाता है
  • यह कोड डालने के बाद वेरिफिकेशन तुरंत पूरा हो जाता है
  • EVC का उपयोग उन्हीं यूजर्स के लिए संभव होता है जिनका बैंक अकाउंट या डेमैट अकाउंट पैन कार्ड से लिंक हो

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)

यह विकल्प उन टैक्सपेयर्स के लिए होता है जिनका रिटर्न ऑडिटेड होता है या जिन पर यह बाध्यता होती है। इस विकल्प में आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होता है।

ई-वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया: स्टेप बाय स्टेप गाइड

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं
  2. वहां अपने पैन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें
  3. ‘ई-फाइल’ टैब पर क्लिक करें
  4. वहां ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ पर जाएं और ‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ चुनें
  5. अब आपको पैन, असेसमेंट ईयर और एकनॉलेजमेंट नंबर भरना होगा
  6. इसके बाद वेरिफिकेशन के कई विकल्प आएंगे: आधार OTP, नेट बैंकिंग, EVC या DSC
  7. अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनें
  8. अगर आपने आधार OTP चुना है, तो मोबाइल पर OTP आएगा
  9. OTP दर्ज करते ही स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन ID और कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा
  10. वेरिफिकेशन पूरा होने पर इसकी पुष्टि ईमेल पर भी मिल जाएगी

अगर 30 दिन निकल जाएं तो क्या करें?

अगर आपने किसी वजह से 30 दिन के भीतर वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो आप ‘कंडोनेशन ऑफ डिले रिक्वेस्ट’ दायर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर एक एप्लिकेशन भरना होगा, जिसमें देरी का कारण बताना होता है। विभाग इस आवेदन को मंजूरी देने के बाद ही रिटर्न को मान्य करेगा।

अपडेटेड मोबाइल और ईमेल जरूरी

ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID हो, जो इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। अगर ये अपडेट नहीं हैं तो OTP या EVC प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है।

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