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Karnataka: सिद्धारमैया की पत्नी को क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने ED की अपील की खारिज

Karnataka: सिद्धारमैया की पत्नी को क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने ED की अपील की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को राहत दी है। कोर्ट ने ED की याचिका खारिज कर दी। CJI ने कहा कि एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

Karnataka Chief M inister: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पार्वती के पक्ष में दिया गया फैसला सही था और उसे बरकरार रखा गया है। इस फैसले से एक बार फिर यह सवाल उठा है कि क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है।

हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

यह मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारा प्लॉट आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। ईडी ने इसी मामले में पार्वती को समन भेजा था, जिसे पार्वती ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए समन को रद्द कर दिया था। ईडी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगी।

सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई ने ईडी के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां न्यायालय में नहीं बल्कि जनता के बीच लड़ी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। CJI ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को फटकार लगाते हुए कहा कि "राजनीतिक मकसद से जांच एजेंसी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती।"

क्या है MUDA प्लॉट आवंटन विवाद

MUDA विवाद उस नीति से जुड़ा है, जिसमें अधिग्रहित जमीन के बदले जमीन मालिकों को वैकल्पिक भूखंड दिए जाते हैं। 2020 में MUDA ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके तहत अधिग्रहित जमीन के बदले मालिकों को विकसित कॉलोनियों में 50:50 अनुपात में भूखंड दिए जाने थे। इस नीति के तहत कई लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए।

हालांकि, आरोप है कि इस प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करते हुए कई लोगों को अवैध तरीके से जमीन दी गई। विशेषकर विजयनगर, दत्तागल्ली, जेपी नगर और आरटी नगर जैसे क्षेत्रों में अनियमित ढंग से प्लॉट आवंटन किए गए। इन आवंटनों को लेकर कई सवाल उठे।

पार्वती को कैसे मिले 14 प्लॉट

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 2021 में 3.16 एकड़ अधिग्रहित जमीन के बदले में विजयनगर जैसे प्रीमियम इलाके में 14 आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए। आरोप लगाया गया कि यह आवंटन MUDA की नीति के खिलाफ था। यह भी कहा गया कि इन प्लॉट्स की संख्या और लोकेशन को लेकर विशेष रियायत दी गई, जो अन्य लाभार्थियों को नहीं दी गई थी।

पार्वती का पक्ष

हाईकोर्ट में दायर जवाब में पार्वती ने कहा था कि उन्होंने स्वेच्छा से सभी 14 प्लॉट को MUDA को वापस लौटा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास न तो किसी 'अपराध की आय' से संबंधित संपत्ति है और न ही उन्होंने ऐसी किसी संपत्ति का उपभोग किया है। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने समन को रद्द कर दिया था।

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