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कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को बड़ा झटका: गोल्ड स्मगलिंग केस में नहीं मिलेगी 1 साल तक जमानत

कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को बड़ा झटका: गोल्ड स्मगलिंग केस में नहीं मिलेगी 1 साल तक जमानत

कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव को सोने की तस्करी के मामले में बड़ा झटका लगा है। उन पर विदेशी मुद्रा और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने एक साल की कैद की सजा सुनाई है।

Ranya Rao Gold Smuggling Case: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस रान्या राव (Ranya Rao) को सोने की तस्करी के मामले में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act) के तहत 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। 

खास बात यह है कि इस दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की जमानत नहीं मिलेगी। मार्च 2025 में रान्या राव को दुबई से भारत लौटते वक्त 14.2 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उनकी दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और अब कानूनी रूप से उन्हें पूरे एक साल तक जेल में ही रहना पड़ेगा।

क्या है पूरा मामला?

मार्च 2025 में रान्या राव जब दुबई से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु पहुंची थीं, तो उन्होंने ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश की थी। यह चैनल उन यात्रियों के लिए होता है जिनके पास डिक्लेयर करने लायक कोई शुल्क योग्य सामान नहीं होता। हालांकि, रान्या के व्यवहार पर डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence) अधिकारियों को शक हुआ। 

जब महिला अधिकारियों ने उनकी तलाशी ली तो उनके पास से करीब 12.56 करोड़ रुपये कीमत का 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। तुरंत ही रान्या राव को हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा और तस्करी रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत केस दर्ज किया गया।

जमानत की कोशिशें रहीं नाकाम

इससे पहले 20 मई 2025 को रान्या राव और उनके सह-आरोपी तरुण राजू को कोर्ट ने दो लाख रुपये के बॉन्ड और सख्त जमानत शर्तों के तहत जमानत दे दी थी, क्योंकि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) आरोप पत्र दाखिल करने में देरी कर रहा था। हालांकि, इसके बावजूद रान्या और उनके साथी को हिरासत से रिहाई नहीं मिल पाई, क्योंकि उन पर COFEPOSA के तहत निवारक निरोध आदेश (Preventive Detention Order) जारी था। इस कानून के तहत आरोपी को बिना आरोप साबित हुए भी एक साल तक जेल में रखा जा सकता है, यदि उनके तस्करी में संलिप्त होने की पक्की आशंका हो।

कौन हैं रान्या राव?

रान्या राव कर्नाटक के चिकमगलूर की रहने वाली हैं और वो कर्नाटक पुलिस के पूर्व डीजीपी (DGP) रामचंद्र राव की बेटी हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई बेंगलुरु के दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पूरी की थी। रान्या राव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2014 में सुपरस्टार सुदीप के साथ फिल्म 'मानिक्या' से की थी।

इसके बाद उन्होंने 'पटाकी' और 'वाघा' जैसी फिल्मों में भी काम किया। रान्या राव को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक उभरती हुई अभिनेत्री माना जाता था, लेकिन गोल्ड स्मगलिंग में नाम आने के बाद उनकी छवि को तगड़ा झटका लगा है।

जेल में बिताना होगा पूरा एक साल

अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक, रान्या राव को एक साल तक जेल में रहना होगा और इस दौरान उन्हें जमानत का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। COFEPOSA एक्ट बेहद सख्त कानून है और इसके तहत आरोपी को न तो रिहाई मिलती है और न ही जमानत की राहत। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, इस मामले में रान्या राव की अगली कानूनी चुनौती हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील ही हो सकती है, लेकिन जब तक COFEPOSA का आदेश रद्द नहीं होता, उन्हें 1 साल जेल में रहना ही पड़ेगा।

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