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12 राज्यों में मतदाता सूची फ्रीज, SIR का दूसरा चरण शुरू, जानें ऑनलाइन फॉर्म भरने के आसान स्टेप्स

12 राज्यों में मतदाता सूची फ्रीज, SIR का दूसरा चरण शुरू, जानें ऑनलाइन फॉर्म भरने के आसान स्टेप्स

चुनाव आयोग ने SIR का दूसरा चरण शुरू किया। 12 राज्यों में मतदाता सूची फ्रीज होगी। नए मतदाता Form 6, पुराने नाम हटाने के लिए Form 7 और सुधार के लिए Form 8 भर सकते हैं।

SIR: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का दूसरा चरण शुरू किया है। यह चरण 12 राज्यों में लागू होगा, जहां मतदाता सूची (Voter List) को फ्रीज किया जाएगा। इस दौरान नए मतदाता अपने नाम जोड़ने, हटाने या गलतियाँ सुधारने के लिए संबंधित फॉर्म भर सकते हैं। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट और सटीक बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कितने राज्यों में लागू होगा SIR

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण का SIR 12 राज्यों में होगा। इन राज्यों की मतदाता सूची आज आधी रात से फ्रीज कर दी जाएगी। इसके बाद सभी मतदाताओं को विशेष एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) उपलब्ध कराया जाएगा। इस फॉर्म में पहले से उपलब्ध सभी विवरण भरने होंगे।

कौन से फॉर्म हैं और कैसे भरें

चुनाव आयोग ने तीन प्रकार के फॉर्म जारी किए हैं:

फॉर्म 6 (Form 6): नए मतदाता अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए भर सकते हैं।

फॉर्म 7 (Form 7): पहले से सूची में शामिल मतदाता अपना नाम हटाने के लिए यह फॉर्म भर सकते हैं।

फॉर्म 8 (Form 8): मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड में गलतियाँ सुधारने या कोई विवरण बदलने के लिए इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।

यह फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऑफलाइन फॉर्म नज़दीकी मतदाता केंद्र (Voter Facilitation Center) या सरकारी कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

फॉर्म भरते समय मतदाता को पहचान और निवास प्रमाण के लिए कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे। चुनाव आयोग ने कुल 12 दस्तावेज़ों का विकल्प रखा है। इनमें से कोई भी एक प्रमाण मान्य होगा।

मान्य दस्तावेज़ की सूची:

  • केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर
  • सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • पासपोर्ट (Passport)
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र (Educational Certificate)
  • पर्मानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट (Permanent Residence Certificate)
  • फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट (Forest Right Certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • एनआरसी (NRC)
  • राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर (Family Register)
  • जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र (Land/House Allotment Certificate)
  • अन्य सरकारी द्वारा मान्य पहचान पत्र

स्टेप-बाय-स्टेप फॉर्म भरने की प्रक्रिया

ऑनलाइन लॉगिन करें: सबसे पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं।

  • संबंधित फॉर्म चुनें: Form 6, Form 7 या Form 8 में से अपनी जरूरत के अनुसार फॉर्म चुनें।
  • व्यक्तिगत जानकारी भरें: अपना नाम, जन्म तिथि, पिता/पति का नाम, पता और मतदाता पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो) भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: उपरोक्त दस्तावेज़ों में से किसी एक का स्कैन या फोटो अपलोड करें।
  • सत्यापन और सबमिशन: सभी विवरण सही होने के बाद फॉर्म को सत्यापित करके सबमिट करें।
  • Acknowledgment प्राप्त करें: सबमिट करने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको एक acknowledgment slip दी जाएगी, जिसे सुरक्षित रखें।

गलती सुधारने और बदलाव के लिए Form 8

यदि मतदाता की जानकारी गलत है, जैसे नाम, पता, जन्म तिथि या जाति में त्रुटि है, तो Form 8 का उपयोग करके सुधार कर सकते हैं। यह फॉर्म भी ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है।

Form 6 उन लोगों के लिए है जो पहली बार मतदाता सूची में नाम जोड़ना चाहते हैं। वहीं Form 7 उन लोगों के लिए है जो सूची से अपना नाम हटाना चाहते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अब उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं हैं।

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