चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनावी अधिकारियों का स्थानांतरण करने के आदेश दिए हैं। अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं होंगे। स्थानांतरण छह अक्टूबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा अब नजदीक है। चुनाव आयोग की तैयारियों से यह संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर राज्य में चुनाव से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश दिए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि छह अक्टूबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
चुनाव से जुड़े अधिकारियों का स्थानांतरण
चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि कोई भी अधिकारी, जो चुनावी कार्य से जुड़ा है, अपने गृह जिले में तैनात नहीं रहेगा। यदि कोई अधिकारी लंबे समय से अपने गृह जिले या किसी अन्य जिले में तैनात है, तो उसका तत्काल स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। यह नीति चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपनाई गई है।
आयोग ने यह निर्देश मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभागाध्यक्षों को भेजा है।
किसे लिखा गया पत्र
चुनाव आयोग ने पत्र निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा है:
- मुख्य सचिव, बिहार।
- पुलिस महानिदेशक, बिहार।
- सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार।
- विकास आयुक्त, बिहार।
- सभी प्रधान सचिव, बिहार।
- सभी सचिव, बिहार।
- सभी विभागाध्यक्ष, बिहार।
इस पत्र के माध्यम से आयोग ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि चुनाव में तैनात अधिकारी किसी भी रूप में पक्षपात या अनियमितता में शामिल न हों।
आयोग की नीति का उद्देश्य
चुनाव आयोग की नीति के अनुसार, चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संचालन से सीधे जुड़े अधिकारी को उनके गृह जिले में या ऐसे स्थान पर पदस्थ नहीं किया जाएगा, जहां वह लंबे समय से कार्यरत हैं।
यह नीति इसलिए बनाई गई है ताकि अधिकारी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। यदि कोई अधिकारी पिछले तीन वर्ष से अधिक समय तक किसी जिले में तैनात है, तो उसे नए जिले में स्थानांतरित किया जाएगा।
किन अधिकारियों का होगा स्थानांतरण
आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित पदों पर तैनात सभी अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा:
- जिला मजिस्ट्रेट (DM)
- डिप्टी डिस्टिक कमिश्नर (DDC)
- ब्लॉक डेवलेपमेंट ऑफिसर (BDO)
- सीओ (CO)
- जोनल आइजी (Zonal IG)
- रेंज डीआईजी (Range DIG)
- राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट
- एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी
- इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट मेजर
- समकक्ष रैंक के अन्य अधिकारी
इन अधिकारियों का स्थानांतरण चुनाव प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।
स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण आवश्यक है, वह तुरंत किया जाए। यह सुनिश्चित करना भी प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कोई भी अधिकारी चुनाव के दौरान अपने गृह जिले में तैनात न रहे। स्थानांतरण की प्रक्रिया को छह अक्टूबर तक पूर्ण करने की समयसीमा तय की गई है। इसके बाद ही बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी।