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ITR Verification Rule: अब ITR भरने के 30 दिन में करना होगा वेरिफाई, जानिए नियम

ITR Verification Rule: अब ITR भरने के 30 दिन में करना होगा वेरिफाई, जानिए नियम

Income Tax Return Filing Tips: पहले ITR वेरिफिकेशन के लिए 120 दिन का समय मिलता था, लेकिन अब इसे घटाकर केवल 30 दिन कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है, तो जल्द से जल्द उसका वेरिफिकेशन कर लेना जरूरी है।

आयकर रिटर्न फाइल करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे समय पर वेरिफाई करना भी। आयकर विभाग तब तक आपके रिटर्न को प्रोसेस नहीं करता जब तक वह वेरिफाई न हो जाए। अगर आप इसे तय समय के भीतर वेरिफाई नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न अमान्य घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में समझना ज़रूरी है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है, और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है।

इस साल रिटर्न वेरिफाई करने की समय सीमा घटाई गई

पहले टैक्सपेयर्स को ITR वेरिफाई करने के लिए 120 दिन का वक्त मिलता था, लेकिन अब यह अवधि घटाकर सिर्फ 30 दिन कर दी गई है। यानी अगर आपने 1 जुलाई को रिटर्न फाइल किया है, तो उसे 30 जुलाई से पहले वेरिफाई करना अनिवार्य होगा। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, तय समय सीमा में वेरिफिकेशन न होने पर रिटर्न मान्य नहीं रहेगा और आपको दोबारा सारी प्रक्रिया करनी पड़ सकती है।

कब तक फाइल कर सकते हैं ITR

साल 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई तय की गई है। अब तक लगभग 96 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं, जिनमें से करीब 92 लाख वेरिफाई भी हो चुके हैं। जो रिटर्न वेरिफाई नहीं हुए हैं, उन्हें लेकर विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है।

आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन करना सबसे आसान तरीका

अगर आपका आधार कार्ड पैन से लिंक है और आपके मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव हो रहा है, तो आप कुछ ही सेकेंड में अपने ITR को वेरिफाई कर सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करके आधार OTP विकल्प को चुनें और ओटीपी डालते ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। यह सबसे तेज़ और सुविधाजनक तरीका है, जिसे अधिकतर टैक्सपेयर्स अपनाते हैं।

डिमैट अकाउंट से भी कर सकते हैं वेरिफिकेशन

अगर आपके पास डिमैट अकाउंट है और आप शेयर बाजार से जुड़े हैं, तो उस अकाउंट के जरिए भी EVC कोड जनरेट किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपका डिमैट अकाउंट PAN से लिंक हो और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू हो।

नेट बैंकिंग के जरिए डायरेक्ट वेरिफाई करें

ई-फाइलिंग पोर्टल पर सीधे नेट बैंकिंग से लॉगइन कर आप बिना किसी कोड के भी ITR वेरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर लॉगइन करें, फिर नेट बैंकिंग विकल्प चुनें और अपने बैंक का चयन करें। लॉगइन होते ही वेरिफिकेशन का विकल्प मिल जाएगा।

कुछ बैंक ATM से भी देते हैं EVC जनरेट करने की सुविधा

कुछ चुनिंदा बैंक ऐसे हैं जहां से आप ATM के जरिए भी EVC कोड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एटीएम में अपना कार्ड डालें, टैक्स वेरिफिकेशन या EVC जनरेट करने का विकल्प चुनें और कोड आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। हालांकि, यह सुविधा हर बैंक में उपलब्ध नहीं होती, इसलिए पहले इसकी जानकारी बैंक से लेनी जरूरी है।

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से वेरिफिकेशन जरूरी

कुछ खास मामलों में, जैसे कि कंपनियों के रिटर्न या जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है, उनके लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से ही वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए मान्य DSC टोकन होना ज़रूरी होता है। यह तरीका सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट मामलों में यह उपयोगी है।

वेरिफिकेशन के बिना ITR मान्य नहीं होगा

आपने भले ही समय पर रिटर्न फाइल कर दिया हो, लेकिन अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो वह रिटर्न आयकर विभाग के रिकॉर्ड में वैध नहीं माना जाएगा। वेरिफिकेशन के बिना न तो आपका रिफंड प्रोसेस होगा, न ही टैक्स डिटेल्स की पुष्टि हो पाएगी। इसलिए तय समय के भीतर उपयुक्त माध्यम से वेरिफिकेशन ज़रूर करें।

वेरिफिकेशन से जुड़ी स्थिति की जांच कैसे करें

अगर आपने वेरिफिकेशन कर दिया है और उसकी स्थिति जानना चाहते हैं, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और "View Filed Returns" सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि आपका रिटर्न वेरिफाई हुआ है या नहीं। यहाँ वेरिफिकेशन की तारीख और माध्यम भी दिखाया जाता है।

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