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कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कर्नाटक में रिलीज का रास्ता साफ

कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कर्नाटक में रिलीज का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट ने 'ठग लाइफ' की कर्नाटक में रिलीज़ रोकने की धमकियों पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने सरकार से सुरक्षा देने और अड़चन पैदा करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

Kamal Haasan: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता और नेता कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की कर्नाटक में स्क्रीनिंग रोकने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति या समूह को सेंसर बोर्ड (CBFC) से प्रमाणित फिल्म की रिलीज रोकने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से ऐसे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने और उनकी योजना अदालत को सौंपने को कहा है।

राज्य सरकार का जवाब और सुरक्षा का आश्वासन

कर्नाटक सरकार ने अदालत को बताया कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है और फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर 'ठग लाइफ' अब रिलीज होती है, तो राज्य के सभी सिनेमाघरों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे।

किस वजह से हुआ विवाद

कमल हासन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है। इस टिप्पणी को लेकर कन्नड़ समर्थक समूहों में नाराजगी फैल गई। उन्होंने फिल्म की रिलीज रोकने की धमकी दी और कमल हासन से माफी की मांग की। अभिनेता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया है।

पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को नोटिस

इस विवाद के बाद पुलिस ने उन समूहों को नोटिस जारी किया जिन्होंने फिल्म की रिलीज के विरोध की धमकी दी थी। कोर्ट ने इस मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि अगर किसी व्यक्ति की राय से असहमति है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी फिल्म या कार्यक्रम को रोका जाए।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से सवाल किया कि राज्य में कानून का शासन है या भीड़ का। कोर्ट ने कहा कि फिल्में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं और सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी फिल्म को रिलीज होने से रोकना संविधान का उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर विस्तृत कार्य योजना मांगी है कि वह ऐसे मामलों से कैसे निपटेगी।

याचिकाकर्ता ने क्यों की थी अपील

मूल याचिकाकर्ता महेश रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने से इनकार कर दिया था कि फिल्म की रिलीज बाधित न हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

इससे पहले कमल हासन ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अभिनेता से माफी मांगने का सुझाव दिया था और कहा था कि आप कोई आम व्यक्ति नहीं हैं, राज्यसभा सांसद बनने वाले हैं। अभिनेता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और फिल्म की रिलीज को टाल दिया था।

फिल्म निकायों का रुख और यू-टर्न

विवाद के दौरान कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) और कई कन्नड़ थिएटर संगठनों ने धमकी दी थी कि जब तक हासन माफी नहीं मांगते, फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। हालांकि, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो KFCC ने बयान दिया कि उन्होंने दबाव में आकर ऐसा कहा था और उन्हें फिल्म की रिलीज पर कोई आपत्ति नहीं है।

कमल हासन की प्रतिक्रिया

कमल हासन ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बाद कहा कि वह राज्य सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और इस विवाद को यहीं खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने दोहराया कि उनकी टिप्पणी को तोड़ा-मरोड़ा गया है और वह कन्नड़ भाषा का पूरा सम्मान करते हैं।

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