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कंगना रनौत को झटका, मानहानि केस में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कंगना रनौत को झटका, मानहानि केस में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कंगना रनौत को मानहानि केस में हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने याचिका खारिज की, अब बठिंडा कोर्ट में ट्रायल दोबारा शुरू होगा। मामला किसान आंदोलन के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है।

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद 2021 से रुका हुआ ट्रायल अब दोबारा शुरू होगा। हालांकि, कंगना के पास अब भी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के किसान आंदोलन के दौरान सामने आया था। उस समय देशभर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर कई चर्चाएं हो रही थीं। कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया था। उन्होंने एक पोस्ट में बठिंडा निवासी बुजुर्ग महिला मोहिंदर कौर की एक तस्वीर शेयर करते हुए यह दावा किया था कि आंदोलन में शामिल महिलाओं को पैसे देकर बुलाया गया है।

मोहिंदर कौर की प्रतिक्रिया और केस दर्ज

कंगना के इस पोस्ट के बाद पंजाब के लोगों में नाराजगी देखने को मिली। खासकर मोहिंदर कौर ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला माना। उन्होंने जनवरी 2021 में बठिंडा की एक अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई। कौर का कहना था कि कंगना ने बिना पुष्टि के एक भ्रामक बयान दिया जिससे उन्हें समाज में अपमानित होना पड़ा।

कंगना की सफाई और हाईकोर्ट में याचिका

कंगना रनौत ने इस शिकायत को खारिज करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी की, वह किसी विशेष व्यक्ति को लक्ष्य करके नहीं की गई थी। उनका यह भी कहना था कि पोस्ट में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी और यह एक सामान्य राय थी।

हाईकोर्ट का फैसला और ट्रायल की बहाली

हालांकि हाईकोर्ट ने कंगना की दलीलों को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि शिकायत में उठाए गए बिंदुओं पर ट्रायल के दौरान विचार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह तय करना कि कंगना की टिप्पणी मानहानि की श्रेणी में आती है या नहीं, यह ट्रायल के माध्यम से ही स्पष्ट होगा। इस तरह कोर्ट ने ट्रायल पर लगी रोक हटाते हुए केस की सुनवाई दोबारा शुरू करने के आदेश दिए हैं।

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