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बहराइच: मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, भारी जुर्माना भी

बहराइच: मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, भारी जुर्माना भी

बहराइच, यूपी — सुजौली इलाके में छह वर्षीय बच्चियों को अगवा कर उन पर दुष्कर्म करने वाले अविनाश पांडेय (उर्फ सिंपल) को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹1,60,000 का
जुर्माना भी लगाया गया है।

कैसे हुआ मामला

15 जून 2025 की रात, सुजौली क्षेत्र में एक लड़की कहा गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे अगवा किया। खोजबीन के बाद, पुलिस ने आरोपी की टैटू (हाथ पर बने निशान) की पहचान से उसे दबोचा। अभियोजन ने अदालत में तर्क रखा कि आरोपी ने सुनसान जगह ले जाकर बच्चियों के साथ जघन्य अपराध किया।

अदालत की सुनवाई और आदेश

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पैक्सो एक्ट के अंतर्गत) दीपकांत मणि ने 20 कार्य दिवसों के भीतर फैसला सुनाया। दोषी करार मिलने पर, जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त पांच महीने की जेल तय की गई है। अदालत ने पीड़िता को न्यायोचित मुआवजा देने की भी सिफारिश की है और आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी है।

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